Voter ID कार्ड के लिए नहीं काटने होंगे ऑफिस के चक्कर, अब घर बैठे ऐसे कर सकते हैं अप्लाई
भारत सरकार ने व्यक्तियों को घर बैठे वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल लॉन्च किया है. वोटर सर्विस पोर्टल voterportal.eci.gov.in पर जाकर घर बैठे नए वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
देश में चुनावी दौर बहुत ही नजदीक है. चुनाव आयोग (Election Commission) ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप भी अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हैं. इसके लिए आपको मतदान करना होगा और मतदान के लिए वोटर आईडी बनवाना जरूरी है. कई बार Voter ID Card बनवाने के लिए आपको कई बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं. लेकिन अब ऑनलाइन की मदद से यह काम भी आसान गया है. अब आप घर बैठे भी नए Voter ID Card के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
TRENDING NOW
बाजार बंद होने के बाद दिग्गज डिफेंस कंपनी ने जारी किए दमदार नतीजे, Q2 में 45% बढ़ा मुनाफा, रेवेन्यू में भी उछाल
Kunal Kamra बोले- 'Ola में काम करने को मैं तैयार हूं, बशर्ते...', Bhavish Aggarwal से बहस में आया नया मोड़
बड़ी मुसीबत में गौतम अडानी! SEBI ने ग्रुप की एक और कंपनी को भेजा कारण बताओ नोटिस, शेयरों में आई बड़ी गिरावट
Voter ID बनवाने के नियम
भारत के संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसने 18 साल की आयु प्राप्त कर ली है, वह चुनाव में वोट डालने के पात्र हो जाते हैं. लेकिन इसके लिए Voter ID कार्ड होना अनिवार्य है. वोटर आईडी को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के रूप में भी जाना जाता है. पूर्व में वोटर अप्लाई करने के लिए स्थानीय दफ्तरों में जाना पड़ता था. अब भारत सरकार ने व्यक्तियों को घर बैठे वोटर आईडी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल लॉन्च किया. नागरिक खुद को सामान्य मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड कर सकते हैं और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन फॉर्म 6 भर सकते हैं.
ऑनलाइन पोर्टल के जरिए Voter ID के लिए कैसे करें अप्लाई?
स्टेप 1: वोटर सर्विस पोर्टल voterportal.eci.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2: अगर आप न्यू यूजर हैं तो लॉगिन अकाउंट बनाएं. अगर आप मौजूदा यूजर हैं तो पूछे गए क्रेडेंशियल दर्ज करें.
स्टेप 3: Voter Id के लिए निम्नलिखित फॉर्म भरें.
फॉर्म 6 (Form 6) – ये फॉर्म ‘First Time Voters’ और ‘उन मतदाताओं जिन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया है’ के लिए है.
• फॉर्म 6A – ये NRI मतदाताओं के लिए एक चुनाव कार्ड आवेदन फॉर्म है.
• फॉर्म 8 – डेटा या जानकारी जैसे नाम, उम्र, पता, फोटो, जन्म तिथि आदि में बदलाव के लिए ये फॉर्म भरें.
• फॉर्म 8A – एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निवासी का पता बदलने के लिए.
स्टेप 4: फॉर्म और फोटो में पूछे गए संबंधित दस्तावेज अपलोड करें.
स्टेप 5: सभी भरे गए विवरणों को ध्यान से जांचें और सभी विवरणों की पुष्टि करने के बाद ‘सबमिट’ पर क्लिक करें.
ये भी पढ़ें: पर्सनल लोन लेने के पहले अपने बैंक से जरूर पूछे ये सवाल, नहीं तो आगे जाकर पड़ेगा पछताना
मतदाता पहचान पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं?
मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए, कुछ दस्तावेजों को भारतीय चुनाव आयोग (ECI) या संबंधित राज्य चुनाव आयोग को जमा करना होगा. ये दस्तावेज़ आवेदक की प्रामाणिकता और पात्रता सुनिश्चित करते हुए पहचान, पते और उम्र के प्रमाण के रूप में काम करते हैं. मतदाता पहचान पत्र आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान प्रमाण (पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड कोई भी), एज प्रूफ (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, भारतीय पासपोर्ट कोई भी).
05:33 PM IST